ऑनलाइन आवेदन से लाभ
- आवेदक क्षेत्रीय पोसपोर्ट कार्यालय में संबंधित अधिकारी के पास आवश्यक दस्तावेज़ और शुल्क जमा करने के लिए निश्चित तारीख और समय प्राप्त करने की सुविधा
- पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए लंबी पंक्ति में खड़े रहने की जरूरत नहीं।
पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पात्रता
- पासपोर्ट प्राप्त करने के योग्य व्यक्ति, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं,
- केवल संबंधित पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारक्षेत्र के निवासी हीं वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं,
- वर्तमान में, पारपत्र के लिये ऑनलाइन आवेदन केवल इन शहरों के लिए उपलब्ध हैः
अहमदाबाद
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अमृतसर
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बैंगलोर
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बरेली
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भोपाल
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भुवनेश्वर
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चंडीगढ़
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चेन्नई
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कोचीन
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कोयम्बटूर
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देहरादून
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दिल्ली
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गाजियाबाद
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गोवा
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गुवाहाटी
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हैदराबाद
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जयपुर
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जालंधर
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जम्मू
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कोलकाता
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कोझीकोड
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लखनऊ
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मदुरई
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मालपुरम्
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मुम्बई
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नागपुर
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पटना
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पुणे
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रायपुर
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राँची
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शिमला
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श्रीनगर
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सूरत
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थाणे
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त्रिची
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त्रिवेंद्रम
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विशाखापत्तनम
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पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कब करें
- जब नया पासपोर्ट प्राप्त करना हो (यदि आपने पहले कभी पोसपोर्ट नहीं लिया हो),
- पासपोर्ट पुनः जारी करवाने के लिए (यदि आपके वर्तमान पोसपोर्ट की 10वर्ष की वैधता समाप्त हो गई हो या अगले 12 महीनों में समाप्त होने वाली हो)
- डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करवाने के लिए (यदि आपका वर्तमान पासपोर्ट खो गया हो या क्षतिग्रस्त हो गया हो)।
जरूरी दस्तावेज़
- आवासीय पता का प्रमाण
- जन्म तिथि का प्रमाण
- अपेक्षित शुल्क (नकद या डीडी के रूप में)
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- आप पसपोर्ट कार्यालय के वेबसाइट -passportindia.gov.in के जरिये संबंधित पोसपोर्ट कार्यालय में अपना आवेदन पंजीकृत करा सकते है,
- पंजीकरण के बाद सिस्टम आपसे अपने आवेदन पत्र को खोलने/ सुरक्षित करने के लिए कहेगा,
- आवेदन पत्र को खोलने/ सुरक्षित करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंग ले लें,
- यदि आप किसी कारणवश आवेदन पत्र का प्रिंट नहीं ले सकें हों तो आवेदन पत्र की संख्या अवश्य नोट कर लें। आवेदन पत्र की संख्या और जन्म तिथि की सहायता से आप बाद में भी आवेदन पत्र का प्रिंट ले सकते सकते हैं,
- यदि आपने आवेदन को सुरक्षित कर लिया है तो भी आप आवेदन का प्रिंट ले लें,
- ऑनलाइन आवेदन के बाद भी आवेदन पत्र में कुछ कॉलम खाली रह जाएंगे जिन्हें आपको हाथ से भरने होंगे,
- भरे हुए आवेदन पत्र शुल्क, जरूरी दस्तावेज जैसे जन्मतिथि प्रमाणपत्र आदि के साथ जमा करने के लिये नियत तारीख और समय पर पोसपोर्ट कार्यालय में जायें,
- पोसपोर्ट कार्यालय में संबंधित अधिकारी से मिलने की तारीख और समय ऑनलाइन सिस्टम द्वारा सूचित किया जाएगा और आवेदन पत्र पर भी छपा होगा,
- पोसपोर्ट कार्यालय में निर्धारित तारीख और समय पर जाएँ। आपको क्षेत्रीय पोसपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) नियत समय से 15 मिनट पहले पहुँच जाना चाहिये और निर्धारित काउंटर पर शुल्क आदि जमा करनी चाहिये,
- आनलाइन आवेदकों को अपने आवेदन दाखिल करने के लिये टोकन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको अधिक देर तक कतार में प्रतीक्षा नहीं करनी होंगी।
पासपोर्ट के लिए शुल्क
पासपोर्ट के लिए निर्धारित शुल्क आवेदन पत्र के साथ संबंधित पोसपोर्ट अधिकारी के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा या नकद जमा करें। यदि आप बैंक ड्राफ्ट जमा कर रहे हों तो अपना पूरा नाम और आवेदन क्रमांक बैंक ड्राफ्ट के पीछे अवश्य लिखें। साथ ही,आवेदन में जारीकर्त्ता बैंक का कोड, बैंक ड्राफ्ट की संख्या, उसके जारी करने की तारीख अवश्य लिखें। शुल्क भुगतान का विवरण आवेदन पत्र में संबद्ध खानों में दिया जाना चाहिये-
तत्काल कोटे के अंतर्गत पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शुल्क भुगतान का प्रावधान है। वह शुल्क नकद या संबंधित पासपोर्ट अधिकारी के पक्ष में बैक ड्राफ्ट के जमा की जानी चाहिए। तत्काल पासपोर्ट के लिए अतिरिक्त शुल्क का विवरण वेबसाइट से देखा जा सकता है कृपया पासपोर्टइंडिया की वेबसाइट जाएँ.
जरूरी दस्तावेज
नया पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों में से कोई दो अलग-अलग दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें:
१. आवासीय पता से संबंधित प्रमाण (निम्न में से को एक संलग्न करें):- आवेदक का राशन कार्ड,
- प्रतिष्ठित कंपनियों के मालिक द्वारा लेटर हैड पर दिया गया प्रमाणपत्र,
- पानी/ टेलीफोन/ बिजली का बिल,
- चालू बैंक खाते का स्टेटमेंट,
- आयकर ऐसेसमेंट आर्डर,
- निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड,
- गैस कनेक्शन बिल,
- पति/ पत्नी के पासपोर्ट की छायाप्रति
- नाबालिगों के मामले में माता-पिता के पासपोर्ट की छायाप्रति
- नोटः यदि कोई आवेदक पते के सबूत के रूप में केवल राशन कार्ड दाखिल करता है तो ऊपर दी गई श्रेणियों में से एक और पते का सबूत संलग्न किया जाना चाहिए।
२. जन्म प्रमाणपत्र (निम्न में से कोई एक प्रमाणपत्र संलग्न करें):
- नगर निगम द्वारा जन्म प्रमाणपत्र,
- आवेदक के स्कूल या किसी भी अन्य मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाणपत्र या अशिक्षित या अर्धशिक्षित आवेदकों द्वारा एनेक्ज़र ‘ए’ में दिये गए नमूने के अनुसार मजिस्ट्रेट/ नोटरी के समक्ष जन्म की तारीख/ स्थान के बयान का शपथपत्र।
- नोटः यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1989 को या उसके बाद हुआ है तो आवेदकों को केवल नगर निगम प्राधिकरण या जन्म और मरण के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र हीं स्वीकार किये जाएंगे।
नाबालिग हेतु पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हेतु दस्तावेज़
- एनेक्सर-एच के अनुसार (माता और पिता द्वारा हस्ताक्षरित), एनेक्सर ‘’सी ‘’ (अकेले माता-पिता जो अलग रहते हों पर तलाकशुदा नहीं हों/ विवाह के बिना जन्मे बच्चे के अकेले माता-पिता), एनेक्सर-जी (जब पासपोर्ट का आवेदन अकेले माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जा रहा हो), एनेक्सर-आई (जब 15-18 वर्ष की आयु के नाबालिग को पूरे 10वर्ष की वैधता वाली पासपोर्ट के लिए आवेदन करना हो या यदि अपने नाबालिग बच्चे के लिए आवेदन कर रहे माता-पिता में से किसी के पास भी भारतीय पासपोर्ट नहीं हों), ऐसी किसी भी दशा में आवेदन पत्र में नाबालिग बच्चे के विषय में दिये गए विवरण के समर्थन में घोषणा पत्र वर्णित प्रारूप में जमा करना अनिवार्य होगा-
- अगर उपलब्ध हो तो दोनों माता-पिता के पासपोर्ट की सत्यापित प्रति,
- माता-पिता का मूल पासपोर्ट सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए,
- यदि माता-पिता में से कोई एक विदेश में रहता हो, तो विदेश में रहने वाले माता या पिता का भारतीय मिशन द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र भी संलग्न करनी चाहिए।
तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया
- अपना आवेदन पत्र, तत्काल शुल्क, एनेक्सर ‘एफ’ पर दिये गए नमूने के अनुसार सत्यापन प्रमाणपत्र और एनेक्सर ‘आई’ के अनुसार मानक शपथपत्र के साथ जमा करें,
- पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरण को अधिकार है कि वह सत्यापन प्रमाणपत्र की विश्वसनीयता की जाँच लिखित रूप में जारी करने वाले अधिकारी से करें,
- बिना क्रम के पासपोर्ट जारी करने के लिए अति-आवश्यक होने का सबूत जमा करने की जरूरत नहीं है,
- तत्काल योजना के अंतर्गत जारी सभी पासपोर्ट के लिए पुलिस द्वारा सत्यापन बाद में की जाएगी,
- आवेदक को तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट के लिए आवेदन के साथ नीचे दी गई सूची में से कोई तीन दस्तावेज जमा कर पासपोर्ट प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है। इन तीन दस्तावेजों में से एक फोटो पहचान दस्तावेज, नोटरी द्वारा गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एनेक्सर ‘’आई’’ में दिये प्रारूप के अनुसार सत्यापित होनी चाहिए।
- पासपोर्ट के लिए निम्न दस्तावेजों की सूची में से तीन जमा करनी चाहियेः
- मतदाता पहचान कार्ड,
- राज्य/ केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक लोक उपक्रम, स्थानीय निकायों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र,
- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र,
- स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र,
- हथियार लाइसेंस,
- संपत्ति से संबंधिति दस्तावेज जैसे- पट्टा, पंजीकृत संलेख आदि,
- राशन कार्ड,
- पेंशन दस्तावेज, जैसे- भूतपूर्व-सैनिक का पेंशन बुक/ पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व-सैनिक की विधवा/ आश्रित प्रमाणपत्र,वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश,
- रेलवे परिचय पत्र
- पैन कार्ड
- बैंक/ किसान/ डाक घर पासबुक
- मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी विद्यार्थी परिचय प्रमाण-पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आरबीडी एक्ट के अंतर्गत जारी जन्म प्रमाणपत्र
- गैस कनेक्शन बिल
ऑफलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक आवेदन पत्र और फार्मैट डाउनलोड करें और उसे भर लें,
- भरा हुआ आवेदन पत्र शुल्क व आवश्यक दस्तावेजों के साथ निम्न स्थानों पर जमा करें:
- पासपोर्ट कार्यालय के काउंटर पर
- स्पीड पोस्ट केंद्रों पर
- पासपोर्ट कलेक्शन केंद्रों पर
पासपोर्ट के लिए प्रयुक्त आवेदन पत्रों की सूची
यह फॉर्म नया पासपोर्ट जारी करने हेतु/ अवधि समाप्त होने पर पुनः जारी करने हेतु/ पासपोर्ट खो जाने पर/ क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के पुनः जारी करने हेतु/ नाम में परिवर्तन हेतु/ पहचान/ पन्नों के खत्म हो जाने की स्थिति में उपयोग किया जाता है। यही आवेदन पत्र नाबालिगों के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है।
आवेदन पत्र संख्या- 2
इस फॉर्म का उपयोग पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र, ईसीआर मोहर हटाने, पति यापत्नी का नाम शामिल कराने और पता बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहीफॉर्म छोटी अवधि के पासपोर्ट को पूर्ण अवधि की वैधता में बदलने के लिए भी किया जाता है।
व्यक्तिगत विवरण फार्म (पीपी फार्म)
इस फॉर्म का उपयोग पुलिस सत्यापन की रिपोर्ट के लिये प्रयोग में लाया जाता है। यह आवेदन फार्म संख्या- 1 का एक भाग है। यह पासपोर्ट कार्यालय द्वारा आवश्यकता होने पर पुनः सत्यापन के लिए अलग से भी भरा जा सकता है। यदि आवेदक पिछले एक वर्ष में एक से अधिक स्थान पर रहा हो, तो प्रत्येक पते/ स्थान के लिये पीपी फार्म की अतिरिक्त सेट भरना होगा।
विभिन्न शपथ-पत्र का प्रारूप
- अशिक्षित आवेदकों द्वारा दाखिल जन्म-तिथि का शपथ-पत्र (एनेक्सर‘’ए’’)
- पहचान प्रमाणपत्र (एनेक्सर ‘बी’’)
- माता या पिता (जो अलग तो हो गए हों पर तलाक न हुआ हो) द्वारा नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट के लिए शपथपत्र (एनेक्सर ‘’सी’’)
- विवाह के बाद महिला आवेदक द्वारा नाम बदलने के लिए शपथपत्र(एनेक्सर ‘’डी’’)
- नाम बदलने/ डीड पोल/ लिये गये शपथ-पत्र (एनेक्जर ‘’ई’’)
- तत्काल पासपोर्ट के लिए सत्यापन प्रमाणपत्र (एनेक्सर ‘’एफ’’)
- नाबालिग के लिए पासपोर्ट के लिए माता-पिता/ अभिभावक की घोषणा(माता/ पिता में से एक ने सहमति न दी हो) (एनेक्सर ‘’जी’’)
- नाबालिग पासपोर्ट के लिए माता-पिता/ अभिभावक की घोषणा (एनेक्सर‘’एच’’)
- मानक शपथ-पत्र (एनेक्सर ‘’आई’’)
- नमूना सत्यापन प्रमाणपत्र (एनेक्सर ‘’जे’’)
- अधिकार पत्र
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